Home » मध्य प्रदेश » गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े प्रकरण में दो अपराधी आदतन छह माह के लिए जिला बदर

गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े प्रकरण में दो अपराधी आदतन छह माह के लिए जिला बदर

Spread the love

गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े प्रकरण में दो आदतन अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

*एडिटर इन चीफ जावेद शीशगर*

जिले में कानून-व्यवस्था एवं लोक-शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क, ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो आदतन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार माला पिता जोखा डामोर एवं चेनसिंह पिता वजिया डामोर, दोनों निवासी ग्राम सजेली नान्या साथ, थाना मेघनगर, जिला झाबुआ को आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों धार, रतलाम, आलीराजपुर एवं बड़वानी की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। आदेश की अवधि छह माह तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान सक्षम न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दोनों अनावेदक सांप्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य वैमनस्य एवं तनाव उत्पन्न करने, सार्वजनिक रूप से मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने तथा गुंडागर्दी करने जैसी गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनके आचरण के कारण क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित होने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

विशेष रूप से दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 287/2025 के तहत मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 एवं 9 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। प्रकरण की गंभीरता एवं विधि-विरुद्ध गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 5,000-5,000 रुपये के पुरस्कार की भी उद्घोषणा की गई है।

उक्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण उपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क, ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए छह माह के लिए जिले एवं निर्धारित समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

Facebook
X
WhatsApp

203K

Facebook Fans

103K

Followers

203K

Subscriber

113K

Followers

[democracy id="1"]