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रतलाम जिले में बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

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रतलाम जिले में बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

रतलाम, मध्यप्रदेश जिला संवाददाता : दीपक सोनी

रतलाम, 8 जुलाई 2026। किसानों की शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग ने रतलाम जिले में बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया कि मेसर्स जय किसान फर्टिलाईजर, धराड़ एवं मेसर्स पाटीदार कृषि सेवा केन्द्र, मांगरोल द्वारा उक्त दवा का विक्रय किया गया था। किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि PCT-410 से उपचारित सोयाबीन फसल में अपेक्षित अंकुरण एवं वृद्धि नहीं हो रही है।

शिकायत प्राप्त होने के बाद कृषि विज्ञान केन्द्र कालूखेड़ा के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के संयुक्त जांच दल ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि PCT-410 से उपचारित सोयाबीन फसल की वृद्धि प्रभावित हुई है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर GSP Crop Science Ltd., अहमदाबाद द्वारा निर्मित बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 18 के अंतर्गत संपूर्ण रतलाम जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

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