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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा उल्लंघन पर दो राजस्व अधिकारियों पर ₹5,250 का अर्थदंड

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रतलाम मध्यप्रदेश
जिला संवाददाता: दीपक सोनी

ब्रेकिंग न्यूज़

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा उल्लंघन पर दो राजस्व अधिकारियों पर ₹5,250 का अर्थदंड

21 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए जाने पर हुई कार्रवाई

रतलाम, 10 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र कुमार रावत ने दो राजस्व अधिकारियों पर कुल ₹5,250 का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

जानकारी के अनुसार, न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट तथा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा के कुल 21 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समय पर आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समयसीमा में उपलब्ध नहीं हो सकीं, जिसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन माना गया।

अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार आलोट श्री राजेश पाटीदार पर 18 लंबित प्रकरणों के लिए ₹4,500 तथा नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा श्रीमती श्रद्धा द्विवेदी पर 3 लंबित प्रकरणों के लिए ₹750 का अर्थदंड लगाया गया है।

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